तबादले के लिए राज्यमंत्री के फर्जी लेटरहेड मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक |
तबादले के लिए राज्यमंत्री के फर्जी लेटरहेड मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक |
आरोपियों व एक अन्य सह अभियुक्त अनुभव कुमार गुप्ता के खिलाफ आरोप है कि इन लोगों ने अपना स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कराने के लिए एक तत्कालीन राज्यमंत्री के लेटरहेड का ग़लत उपयोग किया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने तबादले के लिए एक तत्कालीन राज्य मंत्री के फर्जी लेटरहेड को लगाने के आरोपियों अभिषेक वर्मा व मनोज कुमार सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश याचियों के अधिवक्ता राजेश कुमार द्विवेदी व सरकारी वकील की बहस सुनने के बाद दिया।
कोर्ट ने याचीगणों की गिरफ्तारी पर याचिका के अगली तिथि पर सूचीबद्ध होने तक रोक लगाई है। याचीगणों ने अपने विरुद्ध दिनांक 27 अगस्त 2021 को थाना कोतवाली देहात बहराइच में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देकर गिरफ्तारी पर रोक लगाने की गुजारिश की थी। इस मामले में आरोपियों व एक अन्य सह अभियुक्त अनुभव कुमार गुप्ता के खिलाफ आरोप है कि इन लोगों ने अपना स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर कराने के लिए एक तत्कालीन राज्यमंत्री के लेटरहेड का ग़लत उपयोग किया था।
कोर्ट ने इस तथ्य के मद्देनजर कि सह अभियुक्त अनुभव कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी पर कोर्ट की एक अन्य खंडपीठ ने 30 सितंबर 2021 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, के आधार पर याचीगणों की गिरफ्तारी भी अगली तिथि पर याचिका के सूचीबद्ध होने तक स्थगित रहेगी। कोर्ट ने इस बीच विपक्षीगणों को चार सप्ताह का समय जवाबी हलफनामा दाखिल करने को दिया है। इसके बाद याचीगण दो सप्ताह मेँ प्रतिउत्तर शपथपत्र पेश कर सकेंगे। कोर्ट ने याचिका को 6 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।
उत्तराँचल क्राइम न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट |