क्या 30 सितंबर के बाद 2000 रु. के नोट रखने पर होगी कानूनी कार्रवाई? जानें RBI का जवाब!
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को चलन से बाहर करने की घोषणा कर दी है. 30 सितंबर के बाद यह नोट मान्य नहीं होगा. लोग एक बार में 2 हजार के दस नोट ही बदलवा पाएंगे
वहीं आरबीआई के इस फैसले का कांग्रेस, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवार को एक चौंकाने वाला फैसला लिया. उसने अचानक 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा कर दी. आरबीआई ने
आरबीआई ने कहा है कि लोग 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक 2 हजार रुपये के नोटों को खातों में जमा कराएं या बैंकों में जाकर बदल लें. बैंकों के अलावा लोग… के वाये सी और सभी मापदंडो के अपने कहते में दाल सकते है जिस से उन को कोई भी परेशानी नहीं होगी।
हलाकि ये स्पष्ट नहीं किया गया की खाता धारक कितने रूपये खाते में एक मुस्त जमा करा सकता है।
उत्तराँचल क्राइम न्यूज़ के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट