उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ठहराया अयोग्य
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ठहराया अयोग्य
एनसीटीई के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद इस नोटिफिकेशन के आधार पर राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों को नैनीताल हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया है। विनिमय मल्ल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है।
विनिमय मल्ल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से उन बीएड डिग्री धारकों को रोका जाए, जो अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।
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