
उत्तराखंड में फिर बढ़ गया पंचायत में प्रशासकों का कार्यकाल
उत्तराखण्ड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष सभी जनपदों में नई प्रशासकीय नियुक्तियों की घोषणा की है। यह निर्णय पंचायतीराज अधिनियम-2016 की धारा 130(6) के अंतर्गत लिया गया है, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों—ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत—का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
चुनाव में विलंब, प्रशासन की जिम्मेदारी प्रशासकों को
वर्ष 2019 में गठित इन पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 27 मई, 29 मई और 1 जून 2025 को समाप्त हो गया। शासन द्वारा पूर्व में जिलाधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की गई थी, किंतु आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की प्रक्रिया समय पर पूर्ण न हो सकने के कारण अब शासन ने नई प्रशासकीय नियुक्तियों का आदेश पारित किया है।
प्रशासकीय जिम्मेदारियाँ इस प्रकार सौंपीं गईं:
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