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बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में नौ जनवरी को सुनवाई, निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत |

बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में नौ जनवरी को सुनवाई, निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत |

बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में नौ जनवरी को सुनवाई, निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत |

बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में नौ जनवरी को सुनवाई, निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत |

झारखंड की निलंबित महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है।

बिहार में पिछले महीने हुई जहरीली शराब त्रासदी की विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नौ जनवरी को सुनवाई होगी। इस याचिका में राज्य सरकार को पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। बता दें कि सारण जिले में हुई त्रासदी, जहां अवैध शराब के सेवन से कम से कम 30 से अधिक लोगों की जान चली गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। पीठ ने इस मामले का उल्लेख करने वाले अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक से कहा कि इसपर नौ जनवरी को सुनवाई होगी।

झारखंड की निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत
झारखंड की निलंबित महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मंगलवार(तीन जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट से एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें यह जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। सिंघल को गिरफ्तारी के सात माह 23 दिन बाद यह अंतरिम जमानत मिली है। बता दें कि 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर मनरेगा योजना में कथित अनियमितता करने का गंभीर आरोप है।

बीमार बेटी की देखभाल के लिए मिली जमानत
उच्चतम न्यायालय ने पूजा सिंघल को अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए एक महीना के लिए अंतरिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति अभय एस ओका की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को सिंघल की मुख्य जमानत याचिका पर तीन सप्ताह में जवाब देने का भी निर्देश दिया। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि याचिका गलत है और इसमें कोई दम नहीं है। कानून अधिकारी ने कहा कि मैं इस तरह की दलीलों का विरोध करने वाला आखिरी व्यक्ति होऊंगा।

रांची जाने पर फिलहाल रोक
शीर्ष अदालत, जिसने अब निलंबित आईएएस अधिकारी की याचिका को 6 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि जब तक शहर में सुनवाई के लिए अदालत का मामला सूचीबद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह रांची नहीं जाएंगी।

11 मई से हिरासत हैं पूजा सिंघल
पूजा सिंघल 11 मई से उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद से हिरासत में हैं। ईडी ने राज्य के खान विभाग के पूर्व सचिव सिंघल पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है और कहा है कि उनकी टीम ने दो अलग-अलग मनी लॉन्ड्रिंग जांचों के तहत कथित अवैध खनन से जुड़े 36 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की है।

उत्तराँचल क्राईम न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट |

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