अदालत ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका !
नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली आबकारी घोटाला नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट से सीबीआई के मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है.
इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. विशेष न्यायाधीश एम. के. नागपाल ने आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सिसोदिया को ईडी की पूछताछ के बाद पांच अप्रैल तक जेल भेज दिया. ईडी ने सिसोदिया से हिरासत में सात दिन तक पूछताछ की थी.
सीबीआई ने आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. अब यह नीति निरस्त कर दी गयी है.
ईडी ने सिसोदिया को नौ मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां सीबीआई जांच के सिलसिले में बंद थे.
उत्तरांचल क्राइम न्यूज के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट