उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। राज्य के पंचायत चुनावों से जुड़े आरक्षण विवाद पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोई राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पर पूर्व में लगाई गई रोक बरकरार रहेगी और इस मामले में बुधवार को विस्तृत सुनवाई होगी।
मंगलवार को राज्य सरकार की ओर से मामले को मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मेंशन किया गया, जिस पर खंडपीठ ने स्टे वेकेशन सहित अन्य संबंधित याचिकाओं को क्लब करते हुए बुधवार को सुनवाई का समय निर्धारित किया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई बुधवार दोपहर को होगी।
उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कई याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं। इन्हीं याचिकाओं के आधार पर न्यायालय ने चुनाव प्रक्रिया पर अस्थायी रोक लगाई थी। सरकार द्वारा इस रोक को हटाने की मांग पर अदालत में विचार चल रहा है।
अब सभी की निगाहें बुधवार की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह तय हो सकता है कि राज्य में पंचायत चुनाव आगे बढ़ेंगे या नहीं।