आयकर : 7 दिन में निपटा लीजिए 5 जरूरी काम, वरना आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस, हजारों का जुर्माना भी
नई दिल्ली. वित्तवर्ष 2022-23 पूरा होने में अब सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है. इनकम टैक्स बचाने (Income Tax Saving) का भी यही आखिरी मौका है. सभी करदाताओं (Taxpayers) को अगले 7 दिन के भीतर इनकम टैक्स से जुड़े 5 काम निपटाने जरूरी हैं. इसमें चूक करने पर न सिर्फ आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है, बल्कि हजारों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. इसकी डेडलाइन 31 मार्च, 2023 है.
दरअसल, 1 अप्रैल से नया वित्तवर्ष 2023-24 शुरू हो रहा है और मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के कई काम हैं जो इससे पहले निपटाने जरूरी हैं. वैसे तो ज्यादातर टैक्सपेयर्स ने सभी काम पूरे कर लिए हैं, लेकिन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, उनके पास 5 जरूरी काम निपटाने के लिए सिर्फ 31 मार्च तक का ही समय है.
बीमा पॉलिसी के लिए फॉर्म 12BB जमा करना
अगर आपके पास कोई ऐसी बीमा पॉलिसी (Insurance Policy) है, जिसका प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक है, तो 1 अप्रैल के बाद इसके मेच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स छूट नहीं मिलेगी. लिहाजा आप इसका प्रीमियम 31 मार्च से पहले भरकर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं. इसके बाद आपको नए नियम के मुताबिक प्रीमियम पर टैक्स देना पड़ेगा. आप सैलरीड यानी वेतनभोगी व्यक्ति हैं तो 31 मार्च से पहले फॉर्म 12BB जमा करना होगा. इसमें HRA, LTC होम लोन ब्याज आदि का ब्योरा देकर टैक्स छूट ले सकते हैं.
सबसे जरूरी काम पैन-आधार लिंक
आपके लिए 31 मार्च से पहले सबसे जरूरी काम पैन और आधार लिंक (link PAN and Aadhaar) करना है. अभी करीब 20 फीसदी पैन धारकों ने यह काम पूरा नहीं किया है. अभी यह काम 1000 रुपये देकर किया जा सकता है. इस बार चूके तो 1 अप्रैल से आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा. फिर न तो आप आईटीआर भर सकेंगे न ही बैंक में खाता खोल सकेंगे.
जुर्माने से बचाएगा एडवांस टैक्स (Advance Tax)
ऐसे करदाता जिनकी TDS/TCS और MAT काटने के बाद भी कर देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक बनती है, उन्हें हर साल 4 किस्तों में एडवांस टैक्स भरना पड़ता है. वैसे तो करदाताओं को 15 मार्च तक ही अपना पूरा 100 फीसदी एडवांस टैक्स भरना था, लेकिन चूक गए हैं तो 31 मार्च तक यह काम निपटा सकते हैं. इसमें चूके तो आपको ब्याज सहित टैक्स भरना पड़ सकता है.
पूरा कर लें कर बचत निवेश का काम (Tax Saving Investments)
टैक्स बचाने के लिए करदाता हर साल तमाम स्कीम में निवेश करते हैं. अगर अभी तक आपका यह टार्गेट पूरा नहीं हुआ है तो सिर्फ 31 मार्च तक का समय है. 2022-23 के लिए कर बचत वाले सभी निवेश आपको इसी समयसीमा के भीतर पूरे करने होंगे. इसके बाद किया गया निवेश अगले वित्तवर्ष में जोड़ा जाएगा.
उत्तराँचल क्राइम न्यूज़ के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।