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टैक्सी में सफेद नंबर प्लेट पर लगेगी रोक, विभाग ने वाहनों का इस्तेमाल करने वालों को दी हिदायत |

टैक्सी में सफेद नंबर प्लेट पर लगेगी रोक, विभाग ने वाहनों का इस्तेमाल करने वालों को दी हिदायत |

नियमानुसार टैक्सी के लिए पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए। अमर उजाला ने 12 अक्तूबर के अंक में -टैक्सी में बैठने से घटती है अफसरों की शान, बदल दी पीली पट्टी की पहचान- शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की थी।अब विभाग के स्तर से इस संबंध में आदेश जारी किया जा रहा है।
सचिवालय के अफसरों के टैक्सी में पीली के बजाए सफेद नंबर प्लेट इस्तेमाल पर रोक लगेगी। राज्य संपत्ति विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने जा रहा है। वहीं, सफेद नंबर प्लेट वाली टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है।

सचिवालय में मोटर व्हीकल एक्ट का माखौल उड़ाते हुए कई अफसर टैक्सी पर सफेद नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि नियमानुसार टैक्सी के लिए पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए। अमर उजाला ने 12 अक्तूबर के अंक में -टैक्सी में बैठने से घटती है अफसरों की शान, बदल दी पीली पट्टी की पहचान- शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की थी।

खबर छपने के बाद राज्य संपत्ति विभाग ने इसका संज्ञान लिया। पहले सभी ऐसे टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को हिदायत दी गई। अब विभाग के स्तर से इस संबंध में आदेश जारी किया जा रहा है। इसके बाद कोई भी अधिकारी सचिवालय में टैक्सी में सफेद नंबर प्लेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अपर सचिव प्रताप शाह ने बताया कि इस संबंध में एक-दो दिन में गाइडलाइंस जारी की जाएंगी।

आरटीओ भी कर सकता है कार्रवाई
टैक्सियों पर पीली के बजाए सफेद नंबर प्लेट लगाने वालों पर आरटीओ के स्तर से भी कार्रवाई की जा सकती है। आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा के नेतृत्व में अभियान तो चला लेकिन सचिवालय के हुक्मरानों के वाहन इसकी जद में नहीं आ पाए। नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 500 रुपये तक जुर्माना और गाड़ी का चालान भी हो सकता है।

उत्तराँचल क्राईम न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट |

 

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