Sunday, August 3News That Matters

हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC का फैसला, पांच भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए |

हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC का फैसला, पांच भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए |

सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत फैसला लिया है। पांच भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पांच बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगे।

हाईकोर्ट ने मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत हाईकोर्ट ने कहा था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों को अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए। आदेश के तहत आयोग ने यह निर्णय लिया है कि दिव्यांगों के पदों को लौटाया जाएगा।

आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने इस संबंध में कहा कि पांच भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा। अब जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में अलग-अलग दिव्यांग आरक्षण नहीं मिलेगा, बल्कि दिव्यांग की श्रेणी जैसे एल-1 आदि में आरक्षण देने के बाद वह श्रेणियों में गिने जाएंगे।
किस भर्ती के कितने पद शासन को वापस
भर्ती का नाम दिव्यांगों के लौटाए गए पद
उत्तराखंड पीसीएस 04
उत्तराखंड लोवर पीसीएस 06
उत्तराखंड एपीओ भर्ती 02
उत्तराखंड जेई भर्ती 41
उत्तराखंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 04
ये भी पढें…उत्तराखंड: 19 दिसंबर से होगी आयुष और होम्योपैथिक कॉलेजों में दाखिले की काउंसलिंग, पढ़ें पूरा शेड्यूल

भर्ती में नहीं मिला कोई योग्य, पद आगे बढ़ाए
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की व्यवस्थापक अधिष्ठान परीक्षा 2021 में कोई भी उम्मीदवार अर्ह अंक नहीं ला पाया। इस वजह से जनरल का एक और एससी का एक मिलाकर कुल दो पदों को आगे बढ़ा दिया गया है।

उत्तराँचल क्राईम न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *