उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश
उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश
हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से दिव्यांगता की वजह से जबरन सेवानिवृत्त किए गए चालक-परिचालकों को सवेतन बहाल करने के आदेश दिए हैं।
न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे रोडवेज में चालक व परिचालक के रूप में कार्य कर रहे थे। रोडवेज में डयूटी के दौरान दिव्यांगता की वजह से चालक-परिचालकों से अन्य काम लिया जा रहा था।
सितंबर 2022 में परिवहन निगम बोर्ड ने इन याचिकाकर्ता चालक-परिचालकों को तीन माह का नोटिस देकर जबरन सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पूर्व में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर आदेश पर रोक लगा रखी थी। इसके व...






