उत्तराखंड : सभी धर्मों में तलाक के लिए होगा एक कानून, लिव इन रिलेशनशिप के लिए बनेगा यह सख्त नियम
उत्तराखंड : सभी धर्मों में तलाक के लिए होगा एक कानून, लिव इन रिलेशनशिप के लिए बनेगा यह सख्त नियम
समान नागरिक संहिता का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट शुक्रवार को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) के नेतृत्व में विशेषज्ञ समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया। समिति ने तलाक, तलाक के बाद भरण पोषण और बच्चों को गोद लेने के लिए सभी धर्मों के लिए एक कानून की संस्तुति की है। सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया गया है।
बहुपत्नी प्रथा समाप्त कर एक पति, पत्नी का नियम सभी पर लागू करने की समिति ने संस्तुति की है। प्रस्तावित ड्राफ्ट में हलाला पर रोक लगाई गई है। कानून लागू होने के बाद हलाला हुआ तो तीन साल की सजा व एक लाख के जुर्माने के प्रविधान की संस्तुति की गई है। वहीं, लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण न कराने पर छह माह की सजा और 25 हजार के जुर्माने की स...








