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बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी, बेदखली आदेश बहाल

बिग ब्रेकिंग: हाईकोर्ट की सीमा पर सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी, बेदखली आदेश बहाल

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दो टूक कहा कि रिविजनल अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल केवल कानूनी त्रुटियों तक सीमित होता है, न कि साक्ष्यों और तथ्यों की दोबारा समीक्षा के लिए। कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने इस सिद्धांत की अनदेखी करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर फैसला दिया।
सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय के बाद पहले से पारित बेदखली आदेश फिर से प्रभावी हो गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में ऐसे मामलों में मार्गदर्शक साबित होगा, जहां रिविजनल अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है।

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