केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका, रद्द की कुलपति डॉ. रिजी जॉन की नियुक्ति |
केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका, रद्द की कुलपति डॉ. रिजी जॉन की नियुक्ति |
केरल उच्च न्यायालय ने केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के कुलपति डॉ रिजी जॉन की नियुक्ति रद्द कर दी है।
केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) के कुलपति डॉ रिजी जॉन की नियुक्ति रद्द कर दी है। इसके साथ, नियुक्ति की तिथि से अवधि शून्य होगी। उच्च न्यायालय ने आदेश पर रोक लगाने की सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने चांसलर को एक नई सर्च कमेटी बनाने का भी निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि वीसी की नियुक्ति को यूजीसी के नियमों का पालन करना चाहिए। यह फैसला डॉ केके विजयन और डॉ सदाशिवन की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ की तरफ से आया है।
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