राज्य कर्मचारियों के साथ ही इन कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी…
Uttarakhand News: उत्तराखंड में धामी सरकार ने कर्मियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि शासन द्वारा राज्य कर्मचारियों के साथ ही संविदा और तदर्थ पर काम करने वाले कर्मियों को लेकर विशेष अवकाश से जुड़ा आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में लिखा है किसे और कैसे अवकाश मिल सकेगा। आइए जानते है शासन के नए नियम…
मिली जानकारी के अनुसार शासन द्वारा जारी आदेश में लिखा है कि पितृत्व अवकाश के लिए पुरुष कर्मचारियों को जिनके दो से कम बच्चे हो उनको उनकी पत्नी के प्रसव काल के दौरान बच्चा पैदा होने की संभावित तिथि से 15 दिन पहले या पैदा होने की तिथि से 6 महीने तक 15 दिन की अवधि का पितृत्व अवकाश विभिन्न शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें जो शर्तें लिखी गई हैं उसके तहत अवकाश पर जाने से ठीक पहले उक्त कर्मचारियों को 15 दिनों के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा.।
वहीं बताया जा रहा है कि इस अवकाश को किसी दू...








