प्रदेश में नई खनन नियमावली लागू, जानें नए नियम…
उत्तराखंड में धामी सरकार एक्शन में है। इसी कड़ी में प्रदेश में नई खनन नियमावली लागू कर दी है। इस नियमावली में पिछले माह ही संशोधन किया गया था। नई नियमावली के तहत अब कई कामों के लिए आवेदन राशि में बदलाव हुआ है तो वहीं जुर्माना राशि में बदलाव किया गया है। अधिकारियों को भी कई अधिकार दिए गए है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उत्तराखंड उपखनिज (परिहार) नियमावली की राजपत्रित अधिसूचना जारी हो गई है। संशोधनों के तहत खनन पट्टों की जांच, आकलन व सीमांकन करने के लिए अब एसडीएम की गैरहाजिरी में तहसीलदार या उपतहसीलदार भी अधिकृत होंगे। इसके लिए उन्हें खनन निदेशालय से एक सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अपील व पुनर्निरीक्षण शुल्क को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। जबकि खनन पट्टे की सबसे ऊंची बोली लगाने वाले निविदादाता को 15 दिन में कुल रायल्टी की 25 प्रतिशत धनराशि 15 दिन के भीतर जमा करानी हो...








