देहरादून। RBI ने 2025 में नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अगर बैंक की गलती से किसी ग्राहक को नुकसान होता है, तो उसे ₹30 लाख तक का मुआवजा मिल सकेगा। इस बदलाव के तहत बैंक की किसी भी सेवा में कमी के कारण हुई हानि के लिए ग्राहक को मुआवजा मिलेगा। साथ ही मानसिक तनाव या असुविधा के लिए ₹3 लाख तक अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जा सकेगा।
पहले यह सीमा ₹20 लाख थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹30 लाख किया गया है। नया नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होगा। इसके तहत राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों को भी RBI की लोकपाल योजना में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राहकों को भी बेहतर शिकायत निवारण सुविधा मिलेगी।
इस कदम से ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा और बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि ग्राहक को बैंक की सेवा में कोई कमी महसूस होती है, तो वह सीधे RBI के लोकपाल से संपर्क कर मुआवजा प्राप्त कर सकता है।