उत्तराखंड : आठ विभागों की 41 सेवाएं अब सेवा का अधिकार के दायरे में आई, तय की गई समय सीमा
उत्तराखंड : आठ विभागों की 41 सेवाएं अब सेवा का अधिकार के दायरे में आई, तय की गई समय सीमा
सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आठ विभागों की 41 और डीबीटी से दी जाने वाली सेवाओं को अधिसूचित कर दिया है। अब इन सभी सेवाओं के लिए समयसीमा, जिम्मेदार अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तय हो गए हैं। सभी सेवाओं की दूसरी अपील सेवा का अधिकार आयोग सुनेगा। अब विभिन्न विभागों की 896 सेवा का अधिकार आयोग के दायरे में आ चुकी हैं।
अपर सचिव डॉ. आशीष श्रीवास्तव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति सेवाओं के लिए अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के बाद 110 दिन, पेंशन योजनाओं के लिए 45 दिन, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989, नागरिक अधिनियम 1955 का क्रियान्वयन को 15 दिन का समय तय किया गया है।
इन सभी योजनाओं में बजट उपलब्धता की शर्त भी साथ में लगी है। इनके लिए जिला ...








