
राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। इस याचिका में राहुल ने गुजरात उच्च न्यायालय के सात जुलाई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें 'मोदी सरनेम' टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश की पीठ करेगी सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी द्वारा अपील को 21 जुलाई या 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने की मांग के बाद याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई। पीठ ने कहा कि वह इस पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगी।
राहुल ने क्या तर्क दिया?
15 जुलाई को दायर अपनी अपील में राहुल ने कहा है कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार ...