उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: ‘वीर उद्यमी योजना’ को मंजूरी, अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को मिलेगा विशेष लाभ
कैबिनेट द्वारा लिये गये अहम निर्णय
1. लोक निर्माण विभाग के एडीबी (एशियाई विकास बैंक) समर्थित पुल सुधार परियोजना उत्तराखण्ड के तहत ली गई कंसलटेंसी के 01 करोड़ से ऊपर की धनराशि के टेण्डर को मंत्रीमण्डल द्वारा दिया गया अनुमोदन।
2. न्याय विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में सेवारत न्याययिक अधिकारियों को वाहन क्रय करने हेतु नाॅमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रूपये तक साॅफ्ट लोन की सुविधा अनुमान्य किये जाने का कैबिनेट द्वारा किया गया अनुमोदन। इसके तहत इंटरेस्ट रेट इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए 4 प्रतिशत तथा अन्य वाहनों के लिए 5 प्रतिशत है।
3. वन विभाग के अन्तर्गत मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद हेतु न्यूनतम सेवा 25 वर्ष का प्राविधान था, जिसे कार्मिक विभाग की व्यवस्था के अनुरूप 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष वर्ष किये जाने का मंत्रीमण्डल द्वारा दिया गया अनुमोदन।
4. ऊर्जा विभाग की प्रधानमंत्री सूर्य घर म...








