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उत्तराखण्ड हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पिणी रेप कैस में महिलाओ के लिए कही ये बात !

उत्तराखण्ड हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पिणी रेप कैस में महिलाओ के लिए कही ये बात !

उत्तराखण्ड
उत्तराखण्ड हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पिणी रेप कैस में महिलाओ के लिए कही ये बात ! उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रेप केस मामले में तल्ख टिप्पणी की है. HC ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए ये महत्वपूर्ण बात कही है. पूरी खबर पढ़ने कि लिए नीचे स्कॉल करें. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि बलात्कार को दंडित करने वाले कानून का आजकल महिलाएं अपने पुरुष साथी के साथ मतभेद होने पर एक हथियार के रूप में दुरुपयोग कर रही हैं. न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने 5 जुलाई को एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है. जिस पर एक महिला ने शादी से इनकार करने के बाद बलात्कार का आरोप लगाया था. वे 2005 से सहमति से संबंध बना रहे थे. उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि महिलाएं कलह सहित विभिन्न कारणों से अपने पुरुष समकक्षों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 का दुरुपयोग...