
उत्तराखंड : लावारिस घूम रहे पशुओं के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब
उत्तराखंड : लावारिस घूम रहे पशुओं के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की सड़कों सहित प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्यमार्गो पर लावारिस घूम रहे पशुओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को याचिका में उठाए गए सवालों पर 30 नवंबर तक स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी सहित राज्य की सड़कों पर लावारिस गाय और बैलों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैं।
इनके आपस में लड़़ने के दौरान हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। कई बार इन जान...