हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC का फैसला, पांच भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए |
हाईकोर्ट के आदेश पर UKPSC का फैसला, पांच भर्तियों में पद घटे, दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए |
सभी दिव्यांग उम्मीदवारों को उनकी दिव्यांगता श्रेणी के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत फैसला लिया है। पांच भर्तियों के दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटाए गए हैं। अधियाचन में अब नई व्यवस्था के तहत इन पदों का इनकी ही श्रेणी में आरक्षण होगा।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की पांच बड़ी भर्तियों के पद घट गए हैं। हाईकोर्ट के एक आदेश के तहत आयोग ने दिव्यांगों के 57 पद शासन को लौटा दिए हैं। अब इन पदों के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया होगी या आगामी अधियाचन में शामिल होंगे।
हाईकोर्ट ने मनीष बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य मामले में 27 जुलाई को एक आदेश जारी किया था। इसके तहत हाईकोर्ट ने कहा था कि दिव्यांगजन की श्रेणी के पदों को अलग रखते हुए चयन की कार्रवाई की जाए। आदे...








