देहरादून: सेलाकुई और सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में धारा 163 लागू; उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाई
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते तनाव को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशों पर सेलाकुई और सिडकुल औद्योगिक क्षेत्रों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
यह आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) कृष्ण कुमार मिश्रा द्वारा जारी किया गया है। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने और श्रमिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
क्यों उठाना पड़ा यह सख्त कदम?
प्रशासन के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से सेलाकुई स्थित कई बड़ी औद्योगिक इकाइयों में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर श्रमिकों का विरोध-प्रदर्शन चल रहा है।
प्रभावित मुख्य कंपनियां: लाइटैनियम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (Lightanium Technology Pvt. Lt...








