शिक्षकों से रिकवरी के आदेश पर रोक, पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब |
शिक्षकों से रिकवरी के आदेश पर रोक, पक्षकारों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब |
प्रदेश में 2018 से पहले कुछ जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों को 4600 वेतनमान दिया गया, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे गलत ठहराते हुए रिकवरी के आदेश जारी किए।
नैनीताल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य में जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों के वेतनमान विवाद मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल उनकी रिकवरी के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने 936 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकलपीठ में हुई।
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