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उत्ताराखंड आयुर्वेद विवि में बिना शिक्षा के कुलपति बनने का सुनहरा मौका !

उत्ताराखंड आयुर्वेद विवि में बिना शिक्षा के कुलपति बनने का सुनहरा मौका !

उत्तराखण्ड
उत्ताराखंड आयुर्वेद विवि में बिना शिक्षा के कुलपति बनने का सुनहरा मौका !उत्तरखण्ड आयुर्वेद विवि में फर्जी कुलपतियों अड्डा!आयुर्वेद विवि में कुलपति अरुण त्रिपाठी के चयन को लेकर सुलगे सवालउत्तराखण्ड आयुर्वेद विवि में कुलपति के चयन का जिन्न फिर बाहर निकलाराज्यपाल को सम्बोधित शिकायती पत्र में कुलपति पद की योग्यता समेत कई अन्य गड़बड़ तथ्यों का उल्लेखदेहरादून। उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुलपति पद की चयन प्रक्रिया में हुए भ्रष्टाचार के बाबत राज्यपाल से शिकायत की गई। शिकायती पत्र में आयुर्वेद विवि में छह महीने पूर्व नियुक्त किये हुए कुलपति डॉ अरुण त्रिपाठी की नियुक्ति को गलत बताते हुए इसे भ्र्ष्टाचार का मामला करार दिया गया।शिकायती पत्र में कहा गया कि अरुण कुमार त्रिपाठी का प्रोफेसर पद पर 10 वर्ष का अनुभव पूर्ण नहीं है। और उन्होंने कई गलत जानकारी दे कर गुमराह किया। पत्र में शासन की ओर स...
शिशु हृदय शल्य चिकित्सा में एम्स ऋषिकेश स्थापित कर रहा नए आयाम -जटिल सर्जरी के लिए महानगरों के अस्पतालों की दौड़धूप से मिली लोगों को निजात

शिशु हृदय शल्य चिकित्सा में एम्स ऋषिकेश स्थापित कर रहा नए आयाम -जटिल सर्जरी के लिए महानगरों के अस्पतालों की दौड़धूप से मिली लोगों को निजात

राष्ट्रीय
शिशु हृदय शल्य चिकित्सा में एम्स ऋषिकेश स्थापित कर रहा नए आयाम -जटिल सर्जरी के लिए महानगरों के अस्पतालों की दौड़धूप से मिली लोगों को निजात शिशु हृदय शल्य चिकित्सा की सुविधा भारत में बहुत कम अस्पतालों मे उपलब्ध है, जबकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में यह सुविधा अब तक उपलब्ध ही नहीं थी लिहाजा मरीजों को दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ जैसे महानगरों के चक्कर लगाने पड़ते थे जिससे उपचार के लिए उनके समय के साथ साथ आर्थिक रूप से सुविधाजनक नहीं था। मगर एम्स ऋषिकेश में शिशु शल्य चिकित्सा सुविधा से उत्तराखंड व समीपवर्ती राज्यों के लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। एम्स ऋषिकेश के CTVS विभाग में हाल ही में शिशुओं के बेहद दुर्लभ और जटिलतम ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए गए। जिससे न सिर्फ चिकित्सकीय टीम के अनुभव बल्कि संस्थान प्रबंधन की प्रतिबद्धता भी सिद्ध होती है। बताया गया कि हरिद्वार निवासी एक 3 वर्षीया बच्ची ज...
भाजपा में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं सपा नेताओं एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया।

भाजपा में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं सपा नेताओं एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया।

उत्तराखण्ड
भाजपा में आज बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं सपा नेताओं एवं विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में हुए इस ज्वाइनिंग अभियान में प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक एवं राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल और प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी ने सभी का स्वागत किया । इस मौके पर नए सदस्यों को फूलमाला एवं पटका पहनाकर उन्होंने पार्टी के विचारों एवं सिद्धांतों से अवगत कराया । इस अवसर पर श्री कोठारी ने कहा, पीएम श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में देश और प्रदेश विकसित होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है । हमारा मिशन इस दशक को उत्तराखंड का दशक और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है । लिहाजा हमारे सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयासों को समझते हुए आप सभी यहां आए हैं । अब समय है मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए...
उत्तराखंड : अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज

उत्तराखंड : अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या की जमानत याचिका खारिज उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाई कोर्ट ने आरोपों को गंभीर बताते हुए आरोपित को जमानत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह गंभीर अपराध है और निचली अदालत में अब तक हुई सभी गवाहों के बयान से इस बात की पुष्टि हुई है कि घटना के वक्त सभी आरोपी मौके पर मौजूद थे। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ ने जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए कहा कि यह एक संगीन अपराध है, अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई है और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय आरोपितों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। न्यायमूर्ति ने साफ कहा कि आ...
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ठहराया अयोग्य

उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ठहराया अयोग्य

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री वालों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में ठहराया अयोग्य एनसीटीई के नोटिफिकेशन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने के बाद इस नोटिफिकेशन के आधार पर राज्य में चल रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो रहे बीएड डिग्रीधारियों को नैनीताल हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहरा दिया है। विनिमय मल्ल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है। विनिमय मल्ल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से जारी 28 जून 2018 की अधिसूचना को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया में भाग लेने से उन बीएड डिग्री धारकों को रोका जाए, जो अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं। ...
उत्तराखंड : दो सप्ताह में बताए राज्य सरकार सांसदों एवं विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे हाईकोर्ट ने दिए आदेश

उत्तराखंड : दो सप्ताह में बताए राज्य सरकार सांसदों एवं विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे हाईकोर्ट ने दिए आदेश

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : दो सप्ताह में बताए राज्य सरकार सांसदों एवं विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे हाईकोर्ट ने दिए आदेश नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों और इनमें से विचाराधीन मुकदमों की जानकारी दो सप्ताह में तलब की है। कोर्ट ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर संज्ञान लिया था, लेकिन अभी तक सरकार ने विधायकों और सांसदों के खिलाफ विचाराधीन केसों की सूची कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराई है। सांसदों-विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय से जारी दिशा-निर्देशों पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए थे कि उनके वहां सांस...
उत्तराखंड : पार्किंग की समस्या को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश हुए एसएसपी, कोर्ट ने दिए जरूरी निर्देश

उत्तराखंड : पार्किंग की समस्या को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश हुए एसएसपी, कोर्ट ने दिए जरूरी निर्देश

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : पार्किंग की समस्या को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में पेश हुए एसएसपी, कोर्ट ने दिए जरूरी निर्देश नैनीताल हाईकोर्ट ने शहर के अंदरूनी मार्ग स्नोव्यू, बिडला, जू रोड, सीआरएसटी स्कूल, हेड पोस्ट आफिस, सूखाताल, तल्लीताल धर्मशाला सहित अन्य मार्गों पर स्थित होटल स्वामियों और स्थानीय लोगों की ओर से सड़क पर वाहन पार्क करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि वह होटल व्यवसायियों, स्थानीय लोगों, अधिवक्ताओं और अन्य के साथ एक बैठक करें। स्थानीय लोगों के हितों को देखते हुए समस्या का समाधान निकालें, नई पार्किंग के लिए जगह का चयन करें। हाईकोर्ट के पूर्व आदेश के क्रम में एसएसपी नैनीताल शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने सड़र के किनारे पार्क हुए वाहनों का चालान करना शुरू कर दिया है। सभी लोंगो को हिदायत दी है कि वाहनों...
उत्तराखंड : लावारिस घूम रहे पशुओं के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब

उत्तराखंड : लावारिस घूम रहे पशुओं के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : लावारिस घूम रहे पशुओं के मामले में हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी से मांगा जवाब हाईकोर्ट ने हल्द्वानी की सड़कों सहित प्रदेश के राष्ट्रीय और राज्यमार्गो पर लावारिस घूम रहे पशुओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने नगर निगम हल्द्वानी को याचिका में उठाए गए सवालों पर 30 नवंबर तक स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हल्द्वानी निवासी अधिवक्ता डॉ. चंद्रशेखर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि हल्द्वानी सहित राज्य की सड़कों पर लावारिस गाय और बैलों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। इनके आपस में लड़़ने के दौरान हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। यही नहीं, इन पशुओं के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने में देरी हो रही है। कई बार इन जान...
उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश

उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया जबरन रिटायर किए गए चालक और परिचालकों को बहाल करने का आदेश हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से दिव्यांगता की वजह से जबरन सेवानिवृत्त किए गए चालक-परिचालकों को सवेतन बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे रोडवेज में चालक व परिचालक के रूप में कार्य कर रहे थे। रोडवेज में डयूटी के दौरान दिव्यांगता की वजह से चालक-परिचालकों से अन्य काम लिया जा रहा था। सितंबर 2022 में परिवहन निगम बोर्ड ने इन याचिकाकर्ता चालक-परिचालकों को तीन माह का नोटिस देकर जबरन सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी। पूर्व में कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर आदेश पर रोक लगा रखी थी। इसके व...
उत्तराखंड : उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 48 घंटे में मांगा ब्योरा

उत्तराखंड : उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 48 घंटे में मांगा ब्योरा

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर हाईकोर्ट सख्त, 48 घंटे में मांगा ब्योरा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमारी तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर की तिथि नियत की है। हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग, केंद्र सरकार, नेशनल हाइवे विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार समाधान एनजीओ कृष्णा विहार देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 12 नवंबर से 41 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हुए हैं। लेकिन सरकार उन...