उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने दिए कुलपति को लेकर ये आदेश…
उत्तराखंड में हमेशा विवादों में रहने वाले आयुर्वेद विश्वविद्यालय से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के कुलपति सुनील कुमार जोशी को हटाने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने ये फैसला विवि की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति डा. सुनील कुमार जोशी व शासन के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। वहीं, नैनीताल हाईकोर्ट नैनीताल में दायर एक याचिका में उन पर कुलपति पद के लिए निर्धारित योग्यता पूरा नहीं करने और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति में तथ्यों को दबाने का आरोप लगाए गए हैं। जिसपर आज मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में सुनवाई हुई है।
कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए कुलपति की नियुक्ति को नियम विरुद्ध बताते हुए उन्हें पद से हटाने के आदेश दिए है। बताया जा रहा है कि...







