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उत्तराखंड : लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया तीन महीने का अंतिम मौका

उत्तराखंड : लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया तीन महीने का अंतिम मौका

उत्तराखण्ड
उत्तराखंड : लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दिया तीन महीने का अंतिम मौका नैनीताल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए तीन माह का अंतिम मौका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती, उनके कार्यालय के कर्मचारियों को वहां से वेतन न दिया जाए। चाहे तो सरकार उनसे अन्य विभाग से कार्य लेकर उन्हें भुगतान कर सकती है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए छह माह का अतिरिक्त समय देने और कर्मचारियों को उसके कार्यालय से वेतन देने की मांग की गई थी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि लोकायुक्त के कार्यालय में 26 कर्मचारी हैं जिसमे से नौ...