उत्तराखंड : बेटी की देखभाल के लिए मां अवकाश की हकदार, महिला कांस्टेबल को 45 दिन की छुट्टी देने का दिया निर्देश
उत्तराखंड : बेटी की देखभाल के लिए मां अवकाश की हकदार, महिला कांस्टेबल को 45 दिन की छुट्टी देने का दिया निर्देश
हाई कोर्ट ने उत्तरकाशी में स्थानीय अभिसूचना इकाई (एलआइयू) में तैनात महिला हेड कांस्टेबल को बेटी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 45 दिन का अवकाश मंजूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चे प्रकृति में सर्वोपरि हैं। किसी को बच्चों के हित के प्रति अनजान नहीं रहना चाहिए।
एक महिला पुलिसकर्मी जो अकेली भी रहती है। उसने अपनी बेटी की देखभाल को छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो उस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए था। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ में दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता उत्तरकाशी में तैनात है। वह अपनी पांच वर्षीय बेटी का पालन-पोषण एकल माता-पिता के रूप में कर रही है। उनकी बेटी 70 वर्षीय नानी के साथ रहती है।
याचिकाकर्ता ने 21 फरवर...







