उत्तराखंडः लड़कियों की शादी और पैतृक संपत्ति के अधिकार में हो सकता है बदलाव…
उत्तराखंड में जल्द ही लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव हो सकता है साथ ही लड़कियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार को भी लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये बदलाव समान नागरिक संहिता के तहत हो सकते है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इन अहम मुद्दों को लेकर यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही विशेषज्ञ समिति गंभीरता से विचार कर रही है।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने का मामला, लड़कियों का पैतृक संपत्ति में अधिकार, विभिन्न समाजों में बहुविवाह व बच्चों को गोद लेने में आ रही अड़चनें जैसे मामलों को लेकर समान नागरिक संहिता पर विचार किया जा रहा है। एक ऐसा कानून बनाने की तैयारी की जा रही है जो युवा पीढ़ी के लिए फायदेमंद हो। बताया जा रहा है कि यूसीसी ऐसा कानून होगा जो सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा।
यूसीसी की समिति इस सुझाव पर भी गंभीरता विचार...







